Home Career SC यौन संबंध में सहमति की उम्र घटाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा

SC यौन संबंध में सहमति की उम्र घटाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा

0
SC यौन संबंध में सहमति की उम्र घटाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा

[ad_1]

नई दिल्ली. एक गैर सरकारी संगठन (एनजीएओ) की आयु के खिलाफ यौन संबंध बनाने के लिए सहमति बनाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। याचिका में कहा गया है कि सहमति की उम्र घट गई है, बड़ी संख्या में यौन शोषण के शिकार बच्चों, खासकर लड़कियों की रुचियों को खतरे में डाला गया है।

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचूड़, अर्थशास्त्री जे.बी. पारदीवाला और रॉबर्टो मनोज मिश्रा की पीठ ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसी रजिस्ट्रेशन) को ‘बचपन बचाओ आंदोलन’ की अधिसूचना और याचिका जारी की। जूनियर क्रिक्रेट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पिछले साल के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि एक नाबालिग मुस्लिम लड़की अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकती है।

केंद्र से उत्तर मांगा
शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को इस मुद्दे पर केंद्र से जवाब मांगा है. अपराधियों की याचिका में कई दिशाएं- निर्देश की मांग के अलावा, अदालतों को यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत आपराधिक मुकदमा चलाने के दौरान अपराधियों के संबंध में चमत्कार करने से बचने का निर्देश भी दिया गया है.

उपकरण ने क्या कहा?
तीन दिसंबर, 2022 को तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक के कार्यालय द्वारा एक विज्ञप्ति को भी चुनौती दी गई, जिसमें पुलिस अधिकारियों को ”प्रेम संबंध के मामलों” में गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया गया था। गैर-सरकारी संगठन ने यह भी दर्शाया है कि आधिकारिक तौर पर 60 से 70 प्रतिशत पॉक्सो मामले, दस्तावेजों के बीच सहमति, कई अयोग्यताएं, असेंबलियां, और/या कानूनी त्रुटियां, त्रुटियां, और यह गलत व्याख्याएं हैं। से (बने यौन शोषण से) जुड़े हुए हैं। साथ ही, वे किशोर-किशोरियों के बीच ‘आपसी सहमति वाले प्रेम संबंध’ के तहत आते हैं, जिसमें अक्सर अपराध की श्रेणी में डाल दिया जाता है।

पॉक्सो के मामलों में सिर्फ 13 फीसदी सहमति की प्रकृति वाले
गैर सरकारी संगठन ने बताया है कि 60-70 प्रतिशत का कथित आंकड़ा गलत है क्योंकि देश में पॉक्सो के तहत दर्ज कुल मामलों में करीब 30 प्रतिशत ही 16-18 आयु वर्ग के हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि एक सर्वेक्षण में यह खुलासा हुआ है कि पॉक्सो के मामलों में केवल 13 प्रतिशत सहमति की प्रकृति वाले हैं।

पिछले साल 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 13 जून, 2022 को चुनौती देने वाली गर्लफ्रेंड की याचिका पर विचार करने के आदेश में कहा था कि एक नाबालिग मुस्लिम लड़की अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सकती है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में वकील राजशेखर राव को न्याय मित्र नियुक्त किया था और कहा था कि उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि इस मुद्दे पर कानूनी वकीलों की राय ली।

हालाँकि, उन्होंने 13 जनवरी को आदेश दिया था कि 30 सितंबर, 2022 को उच्च न्यायालय के फैसले को किसी अन्य मामले में मिसाल के तौर पर नहीं लिया जाएगा। कंसेंट की उम्र के इसी मुद्दे पर कई अन्य दस्तावेजों का विवरण दिया गया है, जिनमें कंसेंट की उम्र के संबंध में कई अन्य दस्तावेज शामिल हैं।

टैग: नई दिल्ली खबर, शारीरिक संबंध, सुप्रीम कोर्ट

[ad_2]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here